IREM Rule No.334: Seniority Of Group ‘B’ Officers On Promotion To Junior Scale Of Group ‘A’/ समूह ‘ख’ सेवाओं के कनिष्ठ वेतनमान में स्थाई रूप से पदोन्नत समूह ‘ख’ के अधिकारियों के मामले में वरिष्ठता

334. In the case of Group ‘B’ officers permanently promoted to Junior Scale of Group ‘A’ services;

(1)   Officers of a particular department promoted from the earlier panel shall rank senior to officers promoted from the later panel.
(2)   If two or more than two officers are promoted on the same date, the following method shall be followed to determine their inter-se seniority within the Railway:-

(i) The relative seniority of officers of each Railway shall be in the order of their position in the panel for that Railway.
(ii) The DITS of the above officers, shall be determined by giving weightage based on:

(a) the year of service connoted by the initial pay on permanent promotion to Group ‘A’ service; or
(b) half the total number of years of continuous service in Group ‘B’, both officiating, and permanent;
whichever is more, subject to a maximum of 5 years; provided that the weightage so assigned does not exceed the total non-fortuitous service rendered by the officer in Group ‘B’.

(iii) The DITS of the junior officer(s) in any Railway shall not be earlier than the DITS of his immediate senior in the same panel.

(3)  The integrated seniority of the officers on All Indian Railways basis, shall be determined as under:-

(i) The integrated seniority shall be on the basis of DITS, the officers having earlier DITS being senior.
(ii) The inter-se seniority of officers having same DITS shall be in the order of the length of non-fortuitous service in Group ‘B’.

समूह ‘ख’ सेवाओं के कनिष्ठ वेतनमान में स्थाई रूप से पदोन्नत समूह ‘ख’ के अधिकारियों के मामले में:

(1)   पूर्ववर्ती पैनल के किसी विभाग विशेष के पदोन्नत अधिकारियों का रैंक बाद के पैनल से पदोन्नत अधिकारियों की अपेक्षा वरिष्ठ होगा ।
(2)   अगर एक ही तारीख को दो या दो से अधिक अधिकारी पदोन्नत किए जाते हैं तो रेलवे के भीतर उनकी पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाएगी:-

(i) प्रत्येक रेलवे के अधिकारियों की सापेक्ष वरिष्ठता उस रेलवे के पैनल में उनकी स्थिति के क्रम में होगी ।
(ii) उपर्युक्त अधिकारियों की समय वेतनमान में वृद्धि की तारीख निम्नलिखित के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए निर्धारित की जाएगी:-

(a) समूह ‘क’ सेवा में स्थाई पदोन्नति पर प्रारंभिक वेतन का सेवा बर्ष; या
(b) समूह ‘ख’ मैं स्थानापन्न और स्थाई, दोनों रूपों में लगातार सेवा के वर्षों का आधा
अधिकतम 5 वर्ष के अध्यधीन इनमें से जो भी अधिक हो; बशर्ते कि इसे प्रदान की जाने वाली वरीयता अधिकारी द्वारा समूह ‘ख’ में लगातार की गई कुल सेवा से अधिक ना हो ।

(iii) किसी भी रेलवे में कनिष्ठ अधिकारी (अधिकारियों) की समय वेतनमान में वेतन वृद्धि की तारीख उसी पैनल में उससे वरिष्ठ अधिकारी (अधिकारियों) से पहले की नहीं होगी ।

(3)  अखिल भारतीय रेलों के स्तर पर अधिकारियों की एकीकृत वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:-

(i) एकीकृत वरिष्ठता समय वेतनमान में वेतन वृद्धि की तारीख के आधार पर होगी, जिस अधिकारी की समय वेतनमान में वेतन वृद्धि की तारीख पहले होगी वह वरिष्ठ होगा ।
(ii) एक ही समय वेतनमान में वेतन वृद्धि की तारीख रखने वाले अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता समूहों में लगातार की गई सेवा की अवधि के क्रम में होगी ।

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