IREM Rule No.333: Seniority Of Temporary Assistant Officers On Their Confirmation/अस्थाई सहायक अधिकारियों की कनिष्ठ वेतनमान (श्रेणी-I) में स्थाई रूप से नियुक्ति पर वरिष्ठता
333. The order of selection by the Union Public Service Commission of officers, who are permanently appointed to the Junior Scale (Class I) from amongst Temporary Assistant Officers shall not be disturbed irrespective of the weightage worked out in accordance with principle mentioned at para 332 above. The Government will be at liberty, to restrict the date for increment on time scale in the case of an officer with longer service as Temporary Assistant Officer so as to place him in seniority below an officer who has been assigned a higher position based on merit although such an officer might have rendered lesser service as Temporary Assistant Officer.
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसे अधिकारियों के चयनक्रम को, जो अस्थाई सहायक अधिकारियों में से कनिष्ठ वेतनमान (श्रेणी-I) में स्थाई रूप से नियुक्त किए गए हैं, बदला नहीं जाएगा चाहे उपर्युक्त पैरा 332 में उल्लखित सिद्धांत के अनुसार आँकलित वरीयता जो भी हो, सरकार को यह अधिकार होगा कि यदि किसी अधिकारी की अस्थाई सहायक अधिकारी के रूप में अधिक लंबी सेवा हो तो उसे वरिष्ठता में किसी ऐसे अधिकारी के नीचे रखने के लिए, जिसे योग्यता के आधार पर उच्चतर स्थान दिया गया हो, समय वेतनमान में वेतन वृद्धि की तारीख को सीमित कर दे भले ही योग्यता के आधार पर उच्चतर स्थान पाने वाले अधिकारी ने अस्थाई सहायक अधिकारी के रूप में कम अवधि की सेवा प्रदान की हो।