Staff & Welfare Inspector: RBE No.52/2022 – Qualification for CGA
No.E(NG)II/2021/RR-1/66, dated 13.04.2022
Sub: Clarification regarding candidate possessing Post Graduate Diploma in Human Resource Management for appointment for the post of Staff & Welfare Inspector on Compassionate Grounds.
1. As per extant instructions (entry No.45 of Board’s letter dated 03.09.2009 (RBE No.161/2009), the minimum educational qualification for the post of Staff & Welfare Inspector (Level-6) is as mentioned below:
“Graduation plus any one of the following qualifications:
Diploma in Labour/ Social Welfare OR Diploma in Labour Laws OR L.L.B. with papers in Labour Laws OR Post Graduate Diploma in Personnel Management OR MBA with papers in Personnel Management awarded by an institution of Government of India.”
2. South Eastern Railway vide its letter No.SER/P-HQ/REC/122/RB/SH/L, dated 06.12.2021 had sought clarification if a candidate having qualification of Post Graduate Diploma in Human Resource Management can be considered for the purpose of recruitment/ selection of Staff & Welfare Inspector.
3. The matter has been examined and it is clarified that for the purpose of recruitment/ selection of Staff & Welfare Inspector, the qualification of Post Graduate Diploma in Human Resource Management can be treated as equivalent to qualification of Post Graduate Diploma in Personnel Management provided that its curriculum includes relevant papers in Personnel Management.
4. South Eastern Railway’s letter referred to in para 2 above also stands disposed off with this clarification.
Download Railway Board Circular RBE No.52/2022
Forward reference ⇒ RBE No.
As per RBE 70/2009
दिनांक 28/8 2005 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लिपिक चयन पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे
सभी लिपिक पद के आवेदन दिनांक 30 /9/2009 तक अनिवार्य रूप से जमा हो ऐसा विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार निर्देशित था तथा इसके बाद से प्राप्त आवेदनों पर मंडल कार्मिक इंजीनियरिंग अनुभाग कोई विचार नहीं करेगा
ऐसा आदेश दिया गया था तथा इसी क्रम में 4/10/ 2005 को कार्यालय द्वारा लिपिक चयन की पात्रता सूची प्रसारित की गई जिसमें कुल 14 आवेदन शामिल किए गए चयन समिति ने दिनांक 23/ 11/ 2005 और 1/12 /2005 को लिखित लिपिक परीक्षा संपन्न कराई
सूची चयन लिपिक दिनांक 8/02/2006 की गई जिसमें प्रथम स्थान वोलमैन से लिपिक तुलसीदास शुक्ला वरिष्ठ खंड इंजीनियरिंग कार्यालय सतना को पत्र क्रमांक S2 /237 सतना में स्वीकृत पद नहीं है ऐसा 9/6 /2006 को इस कार्यालय के श्री योगेश कुमार के
सेवा रिकॉर्ड में जन्म तिथि 1949 के स्थान पर 21/4 /1959 दर्ज होने से उनको दिनांक 19/4/ 2006 से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है तथा
श्री योगेश चंद्र ने कार्यालय के दौरान अन्य कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड में 10 वर्ष सेवा बढ़ाया जिसकी सजा के तौर पर हमेशा के लिए वेतन घटाने का पत्र दिनांक 2/5/ 2006 को जारी किया गया था
श्री योगेश कुमार के नाम सक्षम अधिकारी के साथ दिनांक 16/ 11/2006 के तहत लिपिक पदोन्नति पत्र क्रमांक जबल/ का /722 / 10/ योगेश कुमार दिनांक 1/1/ 2006 जारी हुआ
प्रार्थी को स्पष्ट करने की कृपा करें यदि योगेश कुमार अनिवार्य सेवानिवृत्ति में थे तो किस नियम के तहत
योगेश चंद्र को उनके स्थान पर 10 वर्ष अधिक सेवा करने का मौका दिया
गया एवं वर्ग परिवर्तन के बिना तथा निर्धारित तिथि के पश्चात उनका आवेदन स्वीकार किया गया तथा
सतर्कता शाखा द्वारा दिए गए सजा पत्र को अनदेखा किया गया