IREM Rule No.338: Seniority Of The Released Emergency Commissioned Officers/रिलीज किए गए इमरजेंसी कमीशन अथवा शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों की वरिष्ठता
338. Seniority of the released Emergency Commissioned Officers or Short Service Commissioned Officers appointed to various Indian Railway Services against vacancies reserved for them shall be determined keeping in view the instructions issued by the Cabinet Secretariat/ Department of Personnel and Training.
रिलीज किए गए इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों अथवा शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों की वरिष्ठता, जो उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के अंतर्गत विभिन्न रेल सेवाओं में नियुक्त किए गए हों, मंत्रिमंडल सचिवालय/ कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशकों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।