IREM Rule No.325: Staff Transferred From Railways Or Production Units/रेलों अथवा उत्पादन इकाइयों में स्थानांतरित कर्मचारी की वरिष्ठता
325. (1) Persons who have been transferred to the Locomotive Component Works shall be deemed to have been transferred to the Diesel Locomotive Works on 01.08.1961 in the grade which would have been held by them on their parent Railway but for such transfer, the length of non-fortuitous service held by them on that date in that grade shall determine their relative seniority.
रेल इंजन पुर्जा कारखाने में स्थानांतरित किए गए व्यक्तियों को 01.08.1961 से उसी ग्रेड में, जिसमें वे अपनी मूल रेलवे में होते यदि उनका स्थानांतरण न हुआ होता, डीजल रेल इंजन कारखाने में स्थानांतरित किया गया माना जाएगा, उस ग्रेड में उस तारीख को उनके द्वारा धारित अनाकस्मिक सेवा अवधि उनकी सापेक्ष वरिष्ठता का अवधारण करेंगी ।
(2) Persons who have been transferred to the Diesel Locomotive Works from a Railway/Production Unit on or after 01.08.1961 but up to 01.04.1965 in the case of ministerial staff and upto 01.01.1969 in the case of technical and non-ministerial staff shall be deemed to have been transferred in the grade held by them on their parent Railway/Production Unit on the date of transfer and will be assigned seniority in the Diesel Locomotive Works on the basis of length of non-fortuitous service rendered by them in that grade.
किसी रेलवे उत्पादन इकाई से 01.08.1961 को या उसके बाद, लेकिन लिपिक लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के मामले में 01.04.1965 तक और तकनीकी और गैर-लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के मामले में 01.01.1969 तक डीजल रेल इंजन कारखाना में स्थानांतरित किए गए व्यक्तियों को, स्थानांतरण की तारीख को उनकी मूल रेलवे/उत्पादन इकाई में उनके द्वारा धारित ग्रेड में स्थानांतरित किया गया माना जाएगा और उस ग्रेड में उनके द्वारा की गई अनाकस्मिक सेवा अवधि के आधार पर डीजल रेल इंजन कारखाना में वरिष्ठता नियत की जाएगी ।
नियम 325 क्या पारस्परिक स्थानांतरण पर भी लागू होगा ।या स्वेच्छा से स्थानांतरण पर। सर मैं वैगन मरम्मत कारखाने तक्नी0 3 से डीजल लोको शेड तक्नी0 3 से पारस्परिक स्थानांतरण कराया है और दोनों ही एक ही समुदाय से हैं और दोनों RRB से नियुक्ति हुई है और सीनियर मैं हूं तो क्या मुझे नियम 310 से उसकी सीनियरटी मिलेगी।