IREM Rule No.313A: Assignment Of Seniority To Redeployed Surplus Staff/पुर्नतैनात अधिशेष कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण

313A. The surplus employees are not entitled for benefit of the past service rendered in the previous unit / department for the purpose of their seniority in the new unit / department. Such employees are to be treated as fresh entrants in the matter of their seniority, promotions etc.

Note: (I) When two or more surplus employees of a particular grade in a unit / department are selected on different dates for absorption in a grade in another unit / department, their inter-se seniority in the later unit / department will be the same as in their previous unit / department provided that:-

(i) No direct recruit has been selected for appointment to that grade in between these dates; and
(ii) No promotee has been approved for appointment to that grade between
these dates.

(II) When two or more surplus employees of a particular grade in a unit / department are simultaneously selected for redeployment in another unit / department in a grade, their inter-se seniority in the particular grade, on redeployment in the latter unit / department, would be the same as in their previous unit / department.

अधिशेष कर्मचारी नई इकाई/विभाग में उनकी वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती इकाई/विभाग में प्रदान की गई विगत सेवा के लाभ के हकदार नहीं हैं । ऐसे कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता, पदोन्नति आदि के मामले में नया प्रवेशकर्ता माना जाएगा ।
टिप्पणी:
(I) जब किसी इकाई/विभाग में ग्रेड विशेष में दो या उससे अधिक कर्मचारी किसी अन्य इकाई/विभाग में किसी ग्रेड में आमेलन हेतु विभिन्न तारीखों पर चुने जाते हैं तो पश्चवर्ती इकाई में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता उनकी पूर्व इकाई/विभाग के समान होगी, वशर्तें कि

(i) उन तारीखों के बीच उस ग्रेड में नियुक्ति हेतु किसी सीधी भर्ती का चयन नहीं हुआ हो; और

(ii) उन तारीखों के बीच उस ग्रेड में नियुक्ति के लिए किसी प्रमोटी का चयन नहीं हुआ हो ।

(II) जब किसी इकाई/विभाग में किसी ग्रेड विशेष में दो या उससे अधिक अधिशेष कर्मचारी किसी अन्य इकाई/विभाग में किसी ग्रेड में पुर्नतैनाती हेतु साथ-साथ चुने जाते हैं तो परिवर्तित इकाई/विभाग में पुर्नतैनाती पर उस ग्रेड विशेष में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता उनकी पूर्ववर्ती इकाई/विभाग के समान होगी ।

[Authority: RBE No.105/2004,
No.E(NG)I-2000/SR6/23, dated 25.05.2004, ACS No.159]

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