IREM Rule No.905 : Types of Allowances Admissible to Running Staff
905. Types of Allowances Admissible to Running Staff/रनिंग कर्मचारियों को निम्न भत्ते अनुज्ञेय हैं:-
Running staff shall be entitled to the following allowances subject to the conditions specified by or under these rules:—
रनिंग कर्मचारी इन नियमों द्वारा या इनके अंतर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निम्नलिखित भत्तों के हकदार होंगेः-
(i) Kilometrage Allowance for the performance of running duties, in terms of and at the rates specified in these rules.
इन नियमों के अनुसार और इनमें विनिर्दिष्ट दरों पर रनिंग ड्यूटी करने के लिए किलोमीटर भत्ता ।
(ii) An Allowance in Lieu of Kilometrage (ALK) for the performance of stationary duties such as journeys on transfer, joining time, for attending enquiries or law courts on Railway business, attending departmental inquiries as Defense Counsel or witness, Ambulance classes, volunteer duty in connection with Territorial or other similar Fund and Staff Loans Fund Committees, meeting of Railway Institutes, Welfare and Debt Committees, Staff Benefit Fund and Staff Loan Fund Committees, Staff and Welfare Committees, for attending the meetings of Railway Co-operative Societies in cases where Special Casual Leave is granted for doing so, medical and departmental examinations, participating in recognized athletic contests and tournaments, scouting activities and Lok Sahayak Sena Camp, representing recognized labor organizations, attending periodical meetings with District Officers, Heads of Departments and General Managers, attending First-aid classes, undergoing training in carriage sheds and as worker teacher under the Workers’ Education Scheme attending training schools for refresher and promotion courses, undergoing sterilization operation under Family Planning Scheme, appearing in Hindi Examination, Guards booked on escort duty of treasure and other insured parcels on trains, Drivers and Firemen when kept spare for a day or two to enable them to examine and clean the engines thoroughly before being deputed to work special trains for VIPs, or any other duties which may be declared in emergencies as qualifying for an Allowance in Lieu of Kilometrage.
स्थानांतरण होने, कार्यभार ग्रहण करने, रेलवे भत्ते से संबंधित जांच या अदालतों में उपस्थित होने, बचाव वकील या साक्षी के रूप में विभागीय जांच में उपस्थित होने, एंबुलेंस कक्षाओं, प्रादेशिक या अन्य इसी प्रकार की सेवाओं में, जो सरकार द्वारा गठित की गई हो, के संबंध में वालंटियर ड्यूटी देने वाले रेल संस्थानों की बैठक, कल्याण और ऋण समितियों, कर्मचारी हित निधि और कर्मचारी ऋण निधि समितियों, कर्मचारी और कल्याण समितियों, उन मामलों में रेलवे कोऑपरेटिव सोसायटियों की बैठक में उपस्थित होने के लिए, जहां इसके लिए विशेष नैमित्तिक छुट्टी प्रदान की जाती हो, स्वास्थ्य और विभागीय परीक्षाओं, मान्यता प्राप्त एथलेटिक मुकाबलों और टूर्नामेंटों, स्काउटिंग गतिविधियों में और लोक सहायक सेना केम्प में भाग लेने के लिए, जो मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हों, जिला अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और महाप्रबंधकों के साथ आवधिक बैठकों में भाग लेने के लिए, प्रथम उपचार कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए, सवारी डिब्बा शेडों में तथा कामगार शिक्षा के अंतर्गत कार्यकर्ता शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, पुनश्चर्या और पदोन्नति पाठ्यक्रमों के लिए, प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, परिवार नियोजन योजना के अधीन बंध्याकरण आपरेशन कराने के लिए, हिंदी परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए, गाड़ियों में खजाने और अन्य बीमा शुदा पार्सलों की मार्ग रक्षा ड्यूटी पर बुक किए गए रक्षकों की यात्रा, ड्राइवर और फायरमेन, जब उन्हें एक या दो दिन के लिए स्पेयर रखा जाए ताकि वे अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए विशेष गाड़ियां चलाने के लिए तैनात किए जाने से पूर्व इंजनों की पूरी तरह जांच और सफाई कर सकें या कोई अन्य ड्यूटी जिसे आपातकाल में किलोमीटर भत्ते के बदले भत्ते के रूप में अर्हक घोषित किया जाए, जैसा स्थाई ड्यूटी करने के लिए किलोमीटर भत्ते के बदले भत्ता ।
(iii) Special Compensatory Allowances/विशेष प्रतिकर भत्ते:-
The running staff are eligible for the following compensatory allowances under the circumstances and at the rates specified in these rules:—
रनिंग कर्मचारी इन नियमों में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत और उनमें विनिर्दिष्ट दरों पर निम्नलिखित प्रतिकर भत्तों के पात्र हैं:-
(a) Allowance in lieu of Running Room facilities/ रनिंग कक्ष सुविधाओं के बदले भत्ता.
(b) Breach of rest allowance/ विश्राम भंग भत्ता.
(c) Outstation (Detention) Allowance/ बाह्य स्टेशन (रुकोनी) भत्ता.
(d) Outstation (Relieving) Allowance/ बाह्य स्टेशन (कार्यभार मोचन) भत्ता.
(e) Accident Allowance/ दुर्घटना भत्ता.
(iv) An Officiating Allowance when undertaking duties in higher grades of posts open to running staff or in stationary appointments.
रनिंग कर्मचारियों के लिए पदों के उच्चतर ग्रेड की ड्यूटी करने पर या स्थाई नियुक्तियों में स्थानापन्न भत्ता ।