RBE No. 116/1997: All India Other Backward Classes Railway Employees Association – AIOBCREA – Grant of Facilities
No.96/E(SCT)I/71/5, dated 28.08.1997
विषय: अखिल भारतीय अन्य पिछड़े वर्ग के रेल कर्मचारी संघ को सुविधाएं प्रदान करना ।
1. अन्य पिछड़े वर्ग रेल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले रेल कर्मचारी संघों को सुविधाएं देने का प्रश्न रेल मंत्रालय के विचाराधीन रहा है यह विनिश्चय किया गया है कि प्रत्येक क्षेत्रीय रेल/ उत्पादन इकाई में ऐसे एक संघ को पैरा 2 में उल्लेख किए अनुसार वे सुविधाएं प्रदान की जाएं जो महा प्रबंधक को आवेदन करती हैं तथा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं :-
(i) इस संघ को अन्य पिछड़े वर्गों के रेल कर्मचारियों के एक बड़े भाग का वास्तविक रूप से प्रतिनिधि होना चाहिए ।
(ii) इस संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्य में यह स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए कि यह वास्तविक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों के रेल कर्मचारियों की एक कल्याण संस्था है तथा इसकी सदस्यता अन्य पिछड़े वर्ग के सेवारत रेल कर्मचारियों की सभी कोटियों के लिए खुली होनी चाहिए ।
(iii) क्षेत्रीय स्तर तथा मंडल स्तर पर कार्यालय पदाधिकारियों के गुप्त मतदान द्वारा चुनाव के लिए संघ के संविधान/ उप नियमों में व्यवस्था होनी चाहिए ।
(iv) संविधान/ उप नियमों में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि अन्य पिछड़े वर्ग के सेवारत रेल कर्मचारी ही इस संघ के पदाधिकारी हो सकते हैं ।
(v) उप-नियमों में यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि यह संघ, मजदूर संघ के क्रियाकलापों में शामिल नहीं होगी ।
(vi) इस संघ का पंजीकृत कार्यालय क्षेत्रीय रेल/ उत्पादन इकाई के मुख्यालय में स्थित होनी चाहिए ।
2. उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने वाले तथा क्षेत्रीय रेल/ उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक को आवेदन करने वाले किसी संघ को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएं:-
(क) संघ के पदाधिकारी गण अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की रियायत/ छूट सहित आरक्षण एवं अन्य लाभ मुहैय्या कराने में नियुक्ति/ प्रताड़ना/ भेदभाव से संबंधित मामलों में अन्य पिछड़े वर्ग के रेल कर्मचारियों की शिकायतों को सुलझाने के लिए संपर्क अधिकारी के साथ मुलाकात कर सकते हैं ।
(ख) उक्त संघ से प्राप्त पत्र की पावती दी जाए ।
(ग) उक्त संघ को अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकार की नीति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना ।
(घ) अन्य पिछड़े वर्ग के रेल कर्मचारियों के हित वाले नीतिविषयक मामलों पर स्थापना संबंधी नीति के परिपत्र/ पत्र प्रेषित करना ।
(ड.) यदि संघ चाहे तो क्षेत्रीय/ उत्पादन इकाई/ मंडल स्तर पर अधिक से अधिक वर्ष में दो बार संघ के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक बैठक आयोजित करना ।
(च) इस प्रकार की अनौपचारिक बैठकों में शामिल होने के लिए संघ के प्रतिनिधियों को जो संख्या में 20 से अधिक ना हों, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा यात्रा पास प्रदान करना ।
(छ) अनौपचारिक बैठकों में, विचार-विमर्श के नोट दर्ज किए जाएं किंतु औपचारिक कार्यवृत्त जारी करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, विचार-विमर्श के रिकॉर्ड नोट की प्रतिलिपि संघ को भी भेजी जाए । संघ की अगली बैठक आयोजित किए जाने पर विचार विमर्श के पिछले नोट पर की गई कार्यवाही से संघ को अवगत कराया जाए ।
(ज) जिन स्थानों पर प्रवेश पर गेट पास प्रणाली द्वारा नियंत्रण किया जाता हो, वहां संघ के अधिकतम 2 या 3 पदाधिकारियों को ही पहचान पत्र/ गेट पास जारी किए जाएं ।
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Forward reference⇒RBE No. 77/2015