IREM Rule No.341: Seniority Of Other Officers/अन्य अधिकारियों की वरिष्ठता
341. In cases not covered by the above principles, seniority of officers appointed to the service shall be governed by such orders as may be issued by the Government in consultation with the UPSC, wherever necessary.
उपर्युक्त सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाले मामलों में सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता आवश्यकतानुसार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के साथ सरकार द्वारा यथासमय जारी किए गए आदेशों से शासित होगी ।