IREM Rule No.322: Effect Of Reduction In Pay Or Grade/वेतन या ग्रेड में अवनति होने का प्रभाव
322. (i) Reduction to a lower stage in the time-scale/समय वेतनमान में निम्न स्तर पर अवनति
Reduction in pay, as distinct from reductions from a higher grade or class to a lower grade or class, does not affect a railway servant’s position on the seniority list. The authority ordering reduction should invariably state the period for which it shall be effective and whether, on restoration, the period of reduction shall operate to postpone his future increments and, if so, to what extent.
वेतन में कमी होने से, जो एक उच्च ग्रेड या श्रेणी से निम्न ग्रेड या श्रेणी में अवनति से भिन्न है, वरिष्ठता सूची में रेल कर्मचारी के स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेतन में कमी का आदेश देने वाले प्राधिकारी को निरपवाद रुप से वह अवधि अवश्य बतानी चाहिए जिस अवधि के लिए आदेश लागू रहेगा और साथ में यह भी बताया जाना चाहिए कि पुनः स्थापन पर, वेतन में कमी की अवधि के कारण कर्मचारी की भावी वेतन वृद्धि स्थगित होगी या नहीं और यदि होगी, तो कितनी अवधि के लिए ।
(ii) Reduction to a lower service, grade or post, or to a lower time-scale/निम्न सेवा, ग्रेड या पद पर निम्न समय वेतनमान में अवनति
(a) Where the order imposing penalty for reduction does not specify the period of reduction and there is coupled with it an order declaring the railway servant permanently unfit for promotion, the question of re-promotion or determination of seniority will obviously not arise.
जहां अवनति शास्ति आदेश में अवनति की अवधि न दी गई हो, और आदेश में रेल कर्मचारी को स्थाई रूप से पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो, वहां स्पष्टत: पुनः पदोन्नति या वरिष्ठता निश्चित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा ।
(b) Where the period of reduction is not specified in the order imposing the penalty of reduction, the railway servant should be deemed to be reduced for an indefinite period, i.e. till such date as, on the basis of his performance subsequent to the order of reduction, he may be considered fit for promotion. On re-promotion, the seniority of such a railway servant should be determined by the date of re-promotion. In all such cases, the person loses his original seniority in the higher service, grade or post in entirety. On re-promotion, the seniority of such a railway servant should be determined by the date of re-promotion without regard to the service rendered by him in such service, grade or post prior to his reduction.
जहां अवनति शास्ति आदेश में अवनति की अवधि न दी गई हो, वहां रेल कर्मचारी को अनिश्चित काल के लिए अवनत माना जाए अर्थात उस तारीख तक जब तक अवनति के आदेश के बाद उसके काम के आधार पर, उसे पदोन्नति के लिए योग्य न समझा जाए। पुनः पदोन्नति होने पर ऐसे रेल सेवक की वरिष्ठता पदोन्नति होने की तारीख से निश्चित की जानी चाहिए । ऐसे सभी मामलों में व्यक्ति उच्च सेवा ग्रेड या पद में वरिष्ठता पूरी तरह खो देता है । पुनः पदोन्नति पर ऐसे रेल कर्मचारी की वरिष्ठता अवनति से पहले ऐसे ग्रेड या पद में की गई सेवा पर विचार किए बिना, पदोन्नति की तारीख से निश्चित की जानी चाहिए।
(c) In cases where the penalty of reduction to a lower service, grade or post or lower time scale is for a specified period, the employee concerned should be re-promoted automatically to the post from which he was reduced. The seniority in the original service, grade or post or time scale should be fixed in such cases in accordance with the provisions contained in Rule 6(vi) of the Railway Servants (Discipline And Appeal) Rules, 1968 as clarified vide Railway Board’s letter No.E(D&A) 73 RG6-5, dated 22.02.1974 and No.E(D&A)2001 RG6-58, dated 28.11.2002 (RBE No.217/2002) .
उन मामलों में जहां किसी निम्न समय वेतनमान में अवनति शास्ति सेवा विशेष अवधि के लिए दी गई हो, वहां संबंधित कर्मचारी की उसी पद पर जिस पद से उसकी अवनति हुई थी, स्वत: पुनः पदोन्नति की जानी चाहिए, ऐसे मामलों में, मूल सेवा, ग्रेड या पद या समय वेतनमान में वरिष्ठता, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 6(vi) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार जैसा कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 22.02.1974 के पत्र सं. E(D&A)73 RG6-5 और दिनांक 28.11.2002 के पत्र सं. E(D&A)2001 RG6-58 (RBE No.217/2002) के तहत स्पष्ट किया गया है, नियत की जानी चाहिए ।
[Authority: RBE No.105/2007, ACS No.195,
No.E(D&A) 2007 RG6-24, dated 10.08.2007]
(d) When a railway servant is reduced from a higher grade, or class to a lower grade, whether for a specified period or indefinitely, his seniority in the lower grade shall be fixed with reference to his position which he would have been entitled to but for his promotion to the higher grade or class from which he is reduced.
जहां किसी रेल कर्मचारी की उच्च ग्रेड या श्रेणी से निम्न ग्रेड में अवनति हो, चाहे वह अवनति विशिष्ट अवधि के लिए हो या अनिश्चित काल के लिए, निम्न ग्रेड में उसकी वरिष्ठता उस स्थान के संदर्भ में नियत की जाए, जिसमें वह उस उच्च ग्रेड या श्रेणी में, जिससे उसकी अवनति हुई है, पदोन्नति न पाने की दशा में हकदार होता ।
Sir mai( Post- Tech-1) apne Bach me senior hu ( CATEGORY-SC)lekin ek penalty milne ke karn mai apne Bach me 2 promotions me 3 months late chal raha hu lekin mere niche bhi ek ladka ( CATEGORY-SC) h ab ek last promotion bachha hua h aur only one sheet( sc- category)vaccant h aur abhi dono ek hi grade me hu aur wo hamse two years pahle complete Kar lega to kya wo vaccant sheet use mil jayega ya seniority ke aadhar par mujhe milega.
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श्रीमान जी मेरे को 01 फरवरी 2013से मुख्य कार्यालय अधीक्षक dual charge till further order का आदेश पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से प्राप्त कराया गया जिसकी प्रतिलिपि पर्सनल विभाग को 01फरवरी 2013 को dual charge allownce के लिए प्रेषित किया गया था। लेकिन मुझे 30 जून 2020 तक मुख्य कार्यालय अधीक्षक न कोई दोहरा कार्य भात्त दिया गया और न ही उस पद पर पदोंनति दी गई और न ही की नया आदेश जारी किया गया। जबकि dual charge 6माह तक का ही होता है। जबकि मेरे द्वारा दोहरा कार्य भात्त देय व उसी पद पर प्रमोशन के लिए बराबर निवेदन करता रहा।
महोदय जो कर्मचारी लंबे समय से सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार dual charge higher ग्रेड का कार्य कर रहा हो वह उस ग्रेड की सुबिधा लेने का हकदार है। म