IREM Rule No.329: Inter-Se Seniority Of Officers Of Upto 1985 Batch/1985 से पहले बैच तक के अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता
329. Unless otherwise stated, officers appointed to the Indian Railway Services, Group ‘A’ (earlier referred to as Class-I) on the basis of competitive examinations held by the Union Public Service Commission upto 1985 Examination batch and Special Class Railway Apprentices (SCRAs) upto 1982 batch, shall count service for seniority, from the date they commence earning increments in the regular scale as Junior Scale Officers in Group ‘A’ (earlier referred to as Assistant Officers) subject to the condition that the inter-se seniority of officers in each service recruited as probationers in a particular year shall be regulated by their place in the order of merit.
जब तक अन्यथा उल्लखित ना हो, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर 1985 परीक्षा गुट तक के भारतीय रेल सेवा समूह ‘क’ (पहले श्रेणी-I के रूप में उल्लखित) तथा 1982 बैच तक के विशेष श्रेणी रेल प्रशिक्षु (एससीआरए) में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता हेतु सेवा की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख वे समूह ‘क’ में कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी (पहले सहायक अधिकारी के रूप में उल्लखित) के रूप में नियमित वेतनमान में वेतन वृद्धि प्राप्त करना आरंभ करते हैं बशर्ते कि प्रत्येक सेवा में किसी वर्ष विशेष में परिवीक्षाधीन के रूप में भर्ती अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता योग्यता क्रम में उनके द्वारा स्थान द्वारा विनियमित होगी ।